एतद् डलहौजी छावनी के सभी नागरिकों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि डलहौजी छावनी के संबंध में 2021-2022 के संपत्ति कर बिल छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 102(1) के अनुसार तैयार/वितरित किए गए हैं। नागरिक भी अपने डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट dalhousie.cantt.gov.in से संबंधित आवास एवं जल कर (संपत्ति कर) वर्ष 2021-22 का बिल एवं ई-छावनी पोर्टल के माध्यम से देय राशि का ऑनलाइन भुगतान करें। संपत्ति कर बिल से संबंधित किसी भी मुद्दे को छावनी बोर्ड डलहौजी के कार्यालय में हमारे सुविधा केंद्र के माध्यम से हल किया जा सकता है।
नागरिकों को यह नोट करने की आवश्यकता है कि यदि कोई व्यक्ति जिस पर धारा 100 के तहत मांग का नोटिस दिया गया है, मांग की सूचना की तामील से 30 दिनों के भीतर, नोटिस में मांगी गई राशि का भुगतान नहीं करता है, तो वह भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा देय राशि और अन्य शुल्कों के अलावा, मांग की सूचना की प्राप्ति से 30 दिनों की समाप्ति की तारीख से प्रत्येक पूर्ण महीने के लिए देय राशि का 1%। यदि कर का भुगतान एक महीने के भीतर यानी 31 अक्टूबर 2021 को या उससे पहले किया जाता है तो कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।
कर भुगतान केवल ऑनलाइन मोड/पीओएस/चेक के माध्यम से किया जा सकता है। नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। डलहौजी छावनी के निवासियों द्वारा पीटी जमा करने की समय-सीमा नीचे दी गई है:
* डलहौजी छावनी के निवासियों द्वारा कर जमा करने की अंतिम तिथि : 30 सितंबर 2021
* 30 सितंबर के बाद चूककर्ताओं से वसूले जाने वाले नोटिस शुल्क की राशि: रु.100/- प्रति बिल और मांग की सूचना के सृजन पर
* 01 नवंबर 2021 को सिस्टम देय कर पर 1% ब्याज लगाएगा। प्रत्येक बाद के महीने की पहली तारीख को, देय कर में 1% जोड़ा जाएगा।
* उदाहरण के लिए:. यदि 2 नवंबर को कर का भुगतान किया जाता है, तो कर की मांग + 1% ब्याज देय होगा। यदि 2 दिसंबर को कर का भुगतान किया जाता है, तो कर की मांग + 2% ब्याज देय होगा और इसी तरह।
* आंशिक भुगतान के मामले में, शेष राशि पर ब्याज लिया जाएगा।