सूचना का अधिकार
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (RTI)
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (RTI) भारत की संसद का एक अधिनियम है “नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार का व्यावहारिक शासन स्थापित करने के लिए प्रदान करने के लिए”। अधिनियम के प्रावधानों के तहत, कोई भी नागरिक “सार्वजनिक प्राधिकरण” (सरकार का एक निकाय या “राज्य का साधन”) से जानकारी का अनुरोध कर सकता है, जिसका उत्तर या तीस दिनों के भीतर जवाब देना आवश्यक है। अधिनियम में प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को विस्तृत प्रसार के लिए अपने रिकॉर्ड को कम्प्यूटरीकृत करने और सूचना की कुछ श्रेणियों को सक्रिय रूप से प्रकाशित करने की भी आवश्यकता है ताकि नागरिकों को औपचारिक रूप से जानकारी के लिए अनुरोध करने के लिए न्यूनतम सहारा की आवश्यकता हो। यह कानून 15 जून 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 को पूरी तरह से लागू हो गया।
कार्यालय का पता:
छावनी बोर्ड डलहौजी का कार्यालय।
डलहौजी कैंट-176305
Ph No: 01899-240603
फैक्स: 01899-242771
ई-मेल: ceodalhousie[at]nic[dot]in
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
क्रमांक | नाम | पता | संपर्क संख्या |
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1 | श्री रूपेश कुमार कल्याण | कैंटोनमेंट बोर्ड डलहौजी का कार्यालय | 9418417701 |
2 | श्री मदन लाल | कैंटोनमेंट बोर्ड डलहौजी का कार्यालय | 9459233151 |
अपीलीय प्राधिकरण
क्रमांक | नाम | पता | संपर्क संख्या |
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1 | श्रीमती मेबल क्रिस्टियन | कैंटोनमेंट बोर्ड डलहौजी का कार्यालय | 01899-240603 |